सी.बी.एस.ई मान्यता के लिए स्कूल संचालक को भवन निर्माण से पहले ही इसकी रूप रेखा निर्धारित कर लेना चाहिए | भवन हेतु सीबीएसई नेशनल बिल्डिंग कोड के अंतर्गत शिक्षण संस्थान के अनुकूल होना चाहिए |
सीबीएसई की मान्यता स्कूल खुलने से पहले नहीं मिलती (ये सवाल अक्सर पूछा जाता है ), एक सीबीएसई विद्यालय होने का क्रम कैसे होगा :-
१. ज़मीन का निर्धारण (सीबीएसई के अनुसार शहर अनुरूप ज़मीन का आकार )
२. नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी का रजिस्ट्रेशन
३. भवन का डिज़ाइन और निर्माण (सीबीएसई के अनुसार जरुरी प्रावधान )
४. राज्य शासन की मान्यता
५. राज्य शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (सीबीएसई हेतु मंत्रालय से)
६. शिक्षको की भर्ती (भर्ती नियम , योग्यता, सैलरी आदि नियमानुसार )
७. कर्मचारी भविष्य निधि आदि का प्रावधान
८. अन्य बहुत से प्रशासनिक विभागों से सर्टिफिकेट – अग्नि शमन विभाग, जल विभग, लोक निर्माण विभाग, आदि
९. अन्य आवश्यक कागजात
प्रत्येक वर्ष सी.बी.एस.ई. की मान्यता हेतु जनवरी से मार्च तक सीबीएसई की वेबसाइट पर लिंक खुला होता है और आवेदन ऑनलाइन ही जमा किये जाते हैं , आवेदन करने से पूर्व कुछ जरुरी तैयारी करना होता है एवं अनुभवी व्यक्ति को ही आवेदन फॉर्म भरना चाहिए |
For CBSE Affiliation Assistance and Consultation please contact +91 9644888899. (No Free Service)
Sir.. you provide consultancy for CBSE Affiliation? Please help us. What are you charges. ?
Yes Sir, School Support is an Educational Consultant and School Business Solutions provider for School promoters and School Management in India.School Support help as an advisor in the Setup of CBSE Schools, Franchise Support, Architecture Planning and Design, Statutory Compliance and Affiliations, School Management, Teacher’s Training, School Audits, Buying and Selling Schools and A2Z Resource Management for Schools. Please contact us at 9644888899